1)Aadhaar number, 2)Land documents ,3)Caste Certificate (SC/ST only), 4)Phone Details, 5)Bank Details, 6)Photographs 7) DPR, The specific documents for availing the benefits of the program may vary depending on the type of intervention and the state. It is recommended to consult with the relevant authorities for detailed information on documents to be submitted.
'हर मेढ़ पर पेड़'- एनबीएम एक विशेष पहल होगी, जो क्रॉस सेक्टोरल और बहु-विषयक दृष्टिकोण के माध्यम से बांस क्षेत्र के व्यापक विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी। किसानों की आय दोगुनी करने और 'हर मेढ़ पर पेड़' के माननीय प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, यह चरम घटनाओं के कारण होने वाली फसल क्षति के दौरान आय और आजीविका स्रोतों को पूरक करेगा।
कृषि आय को बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बढ़ाने के साथ-साथ उद्योगों की गुणवत्ता वाले कच्चे माल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गैर वन सरकारी और निजी भूमि पर बांस के रोपण के अंतर्गत क्षेत्र को बढ़ाना। बांस के रोपण को मुख्य रूप से किसानों, खेतों, घरों, सामुदायिक भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि और सिंचाई नहरों, जल निकायों आदि के किनारे बढ़ावा दिया जाएगा।
मिशन उन सीमित राज्यों में बांस के विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा जहां इसका सामाजिक, वाणिज्यिक और आर्थिक लाभ है, विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, तमिलनाडु, केरल जैसे राज्य।
25-04-2018 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) द्वारा पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन को मंजूरी दी गई। मिशन का उद्देश्य क्षेत्र-आधारित, क्षेत्रीय रूप से विभेदित रणनीति अपनाकर बांस क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देना और बांस की खेती और विपणन के तहत क्षेत्र को बढ़ाना है। मिशन के तहत, नई नर्सरियों की स्थापना और मौजूदा नर्सरियों को मजबूत करने में सहायता करके गुणवत्ता वाले रोपण सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं। आगे के एकीकरण को संबोधित करने के लिए, मिशन बांस उत्पादों, विशेष रूप से हस्तशिल्प वस्तुओं के विपणन को मजबूत करने के लिए कदम उठा रहा है। पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) है। इसे राज्य नोडल विभाग के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है जिसे संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा नामित किया जाता है। लाभार्थियों का चयन और सहायता का वितरण राज्य बांस मिशन/राज्य बांस विकास एजेंसी द्वारा किया जा रहा है जो राष्ट्रीय बांस मिशन को लागू करने के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश नोडल विभाग में तैनात हैं।
प्रत्येक राज्य की बांस विकास एजेंसी एक जिला स्तरीय एजेंसी का गठन करेगी। एजेंसी में उद्योग, कृषि/बागवानी, वन, ग्रामीण विकास और अन्य संबंधित विभागों, स्वयं सहायता समूहों, गैर सरकारी संगठनों आदि के अधिकारी शामिल होंगे। एजेंसी द्वारा प्राप्त सभी प्रस्तावों को संकलित किया जाएगा और मूल्यांकन और जांच के लिए बीडीए को भेजा जाएगा। यह एजेंसी गैर-वन क्षेत्रों के लिए जिला स्तर पर सभी गतिविधियों की देखरेख, समन्वय और नियंत्रण भी करेगी। जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) योजना समिति और पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को उनकी विशेषज्ञता और उपलब्ध बुनियादी ढांचे के आधार पर कार्यक्रम को लागू करने में एकीकृत/शामिल किया जाएगा। नोडल विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी सदस्य सचिव होगा। दोहराव से बचने के लिए, जिला योजनाओं को मंजूरी देते समय विभिन्न स्तरों पर समितियों द्वारा समन्वय सुनिश्चित किया जाएगा। एनबीएम के तहत अनुमत इकाई लागत/सब्सिडी घटक के साथ हस्तक्षेप/गतिविधियों का विवरण अनुलग्नक IV में दिया गया है
NBM( Bamboo) Bamboo-Species Bihar Letter
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